
ग्वालियर। अंचल के प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव मंदिर की दान पेटी व बैंक खातों की व्यवस्था अब प्रशासन संभालेगा। श्री अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास (सनातन धर्म रोड, ग्वालियर) के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय (नवम् जिला न्यायाधीश आत्माराम टांक) ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है।
माननीय उच्च न्यायालय के 15 जून 2026 के आदेश का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने पूर्व कार्यकारिणी को अनुमति देने वाले 15-11-2022 के आदेश को अपास्त कर दिया है और न्यास में शीघ्र चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
इंदरगंज थाना सीएसपी सील करेंगे दान पेटी
पंजीयक लोक न्यास/कलेक्टर ग्वालियर, आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, माफी ऑफिसर ग्वालियर और पुलिस अधीक्षक ग्वालियर (इंदरगंज थाना सीएसपी के माध्यम से) मंदिर परिसर में प्रतिदिन आने वाले दान को अपनी उपस्थिति में सील करेंगे। किसी भी अन्य व्यक्ति को दान पेटियां खोलने का अधिकार नहीं होगा।
बैंक खातों का संचालन,आय-व्यय का लेखा-जोखा
न्यास के विभिन्न बैंकों में मौजूद सभी खातों को सक्षम अधिकारी की देखरेख में तुरंत संचालित कराया जाएगा। मंदिर के आय-व्यय और केसबुक के अभिलेखों को प्रशासन अपने आधिपत्य में लेगा ताकि किसी प्रकार की अवांछनीय प्रविष्टि न हो सके। पंजीयक लोक न्यास/कलेक्टर को प्रत्येक 15 दिवस में लेखा-जोखा की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी।
सदस्य सूची व चुनाव प्रक्रिया
न्यास का सुचारू संचालन एवं चुनाव कराए जाने हेतु सदस्यों की सूची एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अगली सुनवाई की तिथि 18 अगस्त तय की गई है।
