
इंदौर. तिलकनगर क्षेत्र में 13 वर्षीय बच्चे के साथ यौन अपराध के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने 60 वर्षीय आरोपी जुगतलाल को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी बंगले में खाना बनाने का काम करता था और उसी परिसर में रहता था. अदालत ने पीड़ित को शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए 4 लाख रुपए प्रतिकर देने की अनुशंसा भी की है.
मामला अक्टूबर 2023 का है. बच्चे के पिता बंगले में ड्राइवर का काम करते थे और परिवार के साथ वहीं परिसर में बने क्वार्टर में रहते थे. इसी परिसर में आरोपी भी रहता था. 13 अक्टूबर को पिता घर लौटे तो बच्चा नहीं मिला. जानकारी करने पर पता चला कि वह आरोपी के क्वार्टर से बाहर आया था. पिता के पूछने पर बच्चे ने आरोपी द्वारा उसके साथ गलत काम करने की जानकारी दी. इसके बाद पिता ने बंगले के मालिक को घटना बताई, लेकिन दो दिन तक कार्रवाई नहीं होने पर वह पत्नी और एक परिचित के साथ तिलकनगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने नौ गवाहों के बयान कराए. साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल और धारा 377 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. दोनों सजाओं के साथ 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने पैरवी की.
