श्रीगंगानगर, 13 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले की एक अदालत ने दाल में पारा खिलाने की आरोपी महिला को गुरुवार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार बिश्नोई ने अभियुक्ता संतोष देवी को लंगर की दाल में पारा मिलाकर खिलाने का दोषी मानते हुए उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार गजसिंहपुर थाना क्षेत्र में 17 नवम्बर 2024 को संतोषदेवी ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने सास-ससुर, देवर, देवरानी और उनके बच्चों को पारा मिला दाल खिलायी थी। वह एक धार्मिक स्थल पर आयोजित लंगर से दाल लेकर आयी थी। घर आकर उसने पहले से रखे हुए पारे को उस दाल में मिला दिया और परिवार के सदस्यों को परोस दिया।
