बाणेश्वर कुंड पर ख़ासगी ट्रस्ट की आपत्ति, हाईकोर्ट में आईडीए के खिलाफ लगाई याचिका

इंदौर: आईडीए द्वारा बाणेश्वर कुंड का जीर्णोद्धार कार्य करने की योजना बनाई है. उक्त योजना को लेकर बाणेश्वर कुंड के आसपास स्थित निर्माण को लेकर आईडीए ने नोटिस जारी किए थे. उक्त नोटिस देने के खिलाफ ख़ासगी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में आईडीए के खिलाफ याचिका दायर की है.

आईडीए बोर्ड बैठक में शहर के बाणगंगा क्षेत्र में स्थित बाणेश्वर कुंड का 7.5 करोड़ की लागत से प्रथम चरण का जीर्णोद्धार कार्य करने की मंजूरी दी गई थी. उक्त कार्य की शुरुआत करने के लिए आईडीए ने क्षेत्र में कुंड के आसपास स्थित निर्माण कार्य को हटाने के नोटिस जारी किए थे. उक्त नोटिस की जानकारी होलकर राजघराने के ख़ासगी ट्रस्ट को मिली. ख़ासगी ट्रस्ट की ओर ने अधिवक्ता ऋषभ गुप्ता ने आईडीए के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में बाणेश्वर कुंड ख़ासगी ट्रस्ट की संपत्ति बताते हुए हाईकोर्ट में एक सूची भी दी है, जिसमें पूरे देश में ख़ासगी ट्रस्ट के तहत जमीनों का उल्लेख है. हाईकोर्ट में ख़ासगी ट्रस्ट ने आईडीए के नोटिस देने के मामले को चुनौती दी है कि आईडीए को इसका अधिकार नहीं है, क्योंकि बाणेश्वर कुंड ख़ासगी ट्रस्ट की संपत्ति है. ट्रस्ट की अनुमति के बगैर आईडीए द्वारा की जा रही कार्रवाई अवैधानिक है.

अधिवक्ता मीटिंग में थे व्यस्त
उक्त विषय में ट्रस्ट के अधिवक्ता ऋषभ गुप्ता से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपसे बाद में बात करता हूं. मैं अभी किसी मीटिंग में व्यस्त हूं. दूसरी बार उनको कॉल किया गया, तो उन्होंने मैसेज मोड़ पर डाल दिया. हालांकि आईडीए के विधि विभाग द्वारा हाईकोर्ट में आपत्ति लगाने की जानकारी मिली है.

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