सीधी। जिले में खरीदी केन्द्रों में खाद्यान्न शार्टेज के मामले में फंसे प्रभारियों एवं कम्प्यूटर आपरेटरों की ड्यूटी फिर से लगा दी गयी है। खरीदी केन्द्रों में खाद्यान्न शार्टेज को रोकने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश के आयुक्त कर्मवीर शर्मा द्वारा 12 मार्च 2025 को आदेश जारी कर अनियमितता में फंसे प्रभारियों एवं कम्प्यूटर आपरेटर्स की ड्यूटी न लगाने के आदेश दिये गये हैं। जिसकी अनदेखी की जा रही है।
जारी आदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश के आयुक्त ने कहा है कि गेंहू उपार्जन नीति की एसओपी की कंडिका-7.1(4) में पूर्व वर्षों की किसी अपात्र संस्था के उपार्जन केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर आपरेटर को उपार्जन करने वाली किसी अन्य संस्था में नहीं रखने का प्रावधान है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेंहू की ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रविष्टि, देयक जारी करने, परिवहन की आनलाइन कार्यवाही कम्प्यूटर आपरेटर्स द्वारा की जाती है। कम्प्यूटर आपरेटर्स की प्रविष्टि डीएसओ लॉगिन से ई-उपार्जन पोर्टल पर की जाती है। विगत वर्षों में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन केन्द्रों पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर्स द्वारा उपार्जन एवं परिवहन में गंभीर अनियमितता करने से उपार्जित मात्रा में शार्टेज/फर्जी खरीदी के प्रकरण प्रकाश में आए हैं। गौरतलब है सीधी जिले में 18 खरीदी केन्द्रों में खाद्यान्न शार्टेज के मामले सामने आए हैं।