गर्भवती महिलाओं की जानकारी छिपाने वाले नर्सिंग होम और क्लीनिकों पर होगी सख्त कार्रवाई: सीएमएचओ

ग्वालियर: जिले के सभी निजी नर्सिंग होम और क्लीनिकों के लिए गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड और पंजीयन विवरण स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम.एस. सागर ने चेतावनी दी है कि जो अस्पताल या क्लीनिक इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेंगे और जानकारी छिपाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

​कलेक्टर के निर्देश पर हुई थी विशेष बैठक
​हाल ही में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका सिंह ने कड़े निर्देश दिए थे कि जिले में गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए।

​स्वास्थ्य लाभ और सुरक्षा,​हाई रिस्क पहचान
उद्देश्य यह है कि हर गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान समय पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। जांच के दौरान जो महिलाएं ‘हाई रिस्क’ श्रेणी में चिन्हित होती हैं, उनका एचआरपी क्लीनिकों में विशेषज्ञ महिला चिकित्सकों द्वारा समय पर उपचार कराया जा सके, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित रहें।

​सूची तैयार कर होगी विधिक कार्रवाई
​स्वास्थ्य विभाग ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया है। विभाग द्वारा उन सभी अस्पतालों और नर्सिंग होमों की सूची तैयार की जा रही है जो डेटा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। सूची प्राप्त होते ही संबंधित संस्थानों के विरुद्ध प्रशासनिक और नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

कहना हैं…
​निर्देशों के बावजूद कुछ क्लीनिक नहीं दे रहे जानकारी
​सीएमएचओ डॉ. एम.एस. सागर ने बताया कि कलेक्टर के आदेश के बाद जिले के उन सभी नर्सिंग होम और क्लीनिकों की बैठक बुलाई गई थी जहाँ गर्भवती महिलाओं की जांच एवं प्रसव होते हैं। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं का डेटा विभाग की एएनएम, स्वास्थ्य कर्मचारियों या आशा कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाए। ​हालांकि, शनिवार को आयोजित जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान एलडीसीएमआईएस और मैदानी कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ चुनिंदा नर्सिंग होम और क्लीनिक अब भी गर्भवती महिलाओं की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं।

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