नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस प्रतिबंध आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें डाबर इंडिया लिमिटेड के कुछ उत्पादों की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए थे। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने स्पष्ट किया कि कंपनी को बिना सुनवाई का अवसर दिए इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था।
बिना सुनवाई के आदेश पर अदालत की आपत्ति
अदालत में सुनवाई के दौरान डाबर के वकीलों ने दलील दी कि नियामक ने बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर यह कार्रवाई की है। अदालत ने प्रथम दृष्टया इन तर्कों को सही मानते हुए केंद्र सरकार और FSSAI को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
24 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई
FSSAI ने डाबर के उत्पादों पर ‘100 प्रतिशत शुद्ध’ और ‘ऑर्गेनिक’ दावों को भ्रामक बताते हुए प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, अब अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 तक विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है, जिससे कंपनी को बड़ी राहत मिली है।

