जबलपुर: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन शांभवी सिंह कोपरिया की अदालत ने हिरन नदी से चोरी की रेत का परिवहन करने वाले आरोपी वाहन चालक और मालिक को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी संतराम यादव व वाहन मालिक नवाब शाह को एक-एक साल के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत को एडीपीओ जतिन तिवारी ने बताया कि कटंगी पुलिस ने 21 मई 2022 को पोल रोड ग्राम धनौली के पास 407 मिनी ट्रक क्रमांक एमपी 20-जीए-8363 को जब्त किया था, जिसमें हिरन नदी से चुराई हुई रेत लोड थी।
पुलिस ने आरोपी वाहन चालक संतराम यादव पिता गेंदलाल यादव उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक-13 मंझौली को हिरासत में लिया था, जिसके पास रेत के परिवहन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे। मामले में वाहन मालिक नवाब शाह की संलिप्ता भी पाई गई थी। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ खान-खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी।
