नई दिल्ली, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है। अदालत ने सह-आरोपी विनोद तोमर को भी इन सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।
लंबे समय से चल रही थी कानूनी प्रक्रिया
दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट और विभिन्न धाराओं के तहत चले इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को राहत दी है।
बचाव पक्ष और अभियोजन की दलीलें
सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के वकीलों ने उनके बचाव में कई साक्ष्य और तर्क रखे थे, जबकि complainants की ओर से भी कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। अदालत के इस बड़े फैसले से इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का एक नया कानूनी पड़ाव पूरा हो गया है।

