विधायक गोविंद सिंह को हाईकोर्ट से राहत, याचिका खारिज

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सुरखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोविंद सिंह के खिलाफ चुनावी हलफनामे में संपत्ति की कथित गलत जानकारी देने और तथ्य छिपाने के आरोपों पर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव संबंधी विवादों में सीधे रिट याचिका पोषणीय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80-81 के तहत चुनाव को चुनौती देने का वैधानिक माध्यम इलेक्शन पिटीशन है। सागर जिले की सुरखी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी नीरज शर्मा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि विधायक ने नामांकन के साथ दिए हलफनामें में चल-अचल संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिन के भीतर चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग को कार्रवाई के निर्देश देने के लिए रिट स्वीकार नहीं की जा सकती।

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Sat Aug 1 , 2026
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