अतिथि शिक्षकों को राहत, री-जॉइनिंग में 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में मिली छूट

भोपाल: राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए री-जॉइनिंग में 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में एक बार के लिए शिथिलता प्रदान की है। अतिथि शिक्षकों से प्राप्त आवेदन और उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।जारी आदेश के अनुसार, जिन अतिथि शिक्षकों की 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस पूरी नहीं है, उन्हें भी इस सत्र में री-जॉइनिंग का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, री-जॉइनिंग के समय उनसे एक वचन पत्र लिया जाएगा, जिसमें वे पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान अनिवार्य रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज कराने का संकल्प देंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विशेष परिस्थितियों में दी गई है और इसे भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। आगामी सत्रों में री-जॉइनिंग की प्रक्रिया केवल ई-अटेंडेंस के आधार पर ही होगी तथा किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जाएगी। इससे उन अतिथि शिक्षकों को तत्काल राहत मिलेगी, जो ई-अटेंडेंस की निर्धारित शर्त पूरी नहीं कर पाने के कारण री-जॉइनिंग से वंचित होने की आशंका में थे।

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