जबलपुर: अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सडक़ दुर्घटना में मृतक आनंद कुमार राय के स्वजनों को समझौते के आधार पर एक करोड़ पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है। सदस्य अनिल चौहान ने पारित आदेश में बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह दो माह के भीतर पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा अवार्ड की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
बरगी जबलपुर निवासी आवेदकों की ओर से अधिवक्ता अर्जुन साहू तथा बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता अर्पणा विज ने पक्ष रखा। आदेश के अनुसार मृतक की पत्नी शीतल राय को मुआवजा राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जिसमें आधी राशि नकद व शेष पांच वर्ष की एफडीआर में जमा की जाएगी। दोनों नाबालिग बच्चों आयुष्मान राय और अहान राय को 20-20 प्रतिशत राशि उनके वयस्क होने तक एफडीआर में सुरक्षित रखी जाएगी।
मृतक की माता सुमन राय और पिता किशोरी लाल राय को पांच-पांच प्रतिशत राशि नकद प्रदान की जाएगी। अधिकरण ने आवेदकों को 15 दिन के भीतर बैंक खाते का विवरण और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बीमा कंपनी को राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में आरटीजीएएस या एनईएफटी के माध्यम से जमा करने व एमएसीटी डैशबोर्ड पर भुगतान का विवरण अपलोड करने का भी आदेश दिया है।
