जबलपुर: कुंडम थाना अंतर्गत पड़रिया में बिना विकास अनुज्ञा के अवैध कॉलोनी बनाकर 38 प्लाट बेच दिए गए। मामले में पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।पुलिस के मुताबिक दीपक साहू पिता राजकुमार साहू निवासी ग्राम पड़रिया थाना कुण्डम द्वारा पड़रिया में स्थित खसरा नम्बर 241/1 रकवा 0.3000 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 241/2 रकवा 0.1000 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 241/3 रकवा 0.1100 हेक्टेयर कुल रकवा 0.5100 हेक्टेयर में कुल 38 भू खण्डों में बिना विकास अनुज्ञा प्राप्त किये भू खण्डों (भूमि) पर रोड नाली, पानी की टंकी, गार्डन का विकास कर अवैध कॉलोनी निर्माण किया गया।
बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, नगर, ग्राम निवेश ले-आउट अनुमोदन एवं बिना विकास अनुज्ञा प्राप्त किये कुल 38 अवैध भू खण्डों (प्लाट्स) का विभाजन कर अवैधानिक रूप से विक्रय किया गया है शासन के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। दीपक साहू द्वारा शासन के साथ धोखाधड़ी करना पाये जाने पर आरोपी दीपक साहू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है ।
