कॉलेजों और हॉस्टलों में रैगिंग पर सख्ती, हर माह होगी एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक

इंदौर: नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीवी ने रैगिंग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए संबद्ध कॉलेजों, विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. विश्वविद्यालय ने सभी संस्थानों को एक माह के भीतर यूजीसी के एंटी रैगिंग नियमों के अनुरूप एंटी रैगिंग कमेटी का गठन कर उसकी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं.

डीएवीवी के अनुसार अब केवल कॉलेज परिसर ही नहीं, बल्कि छात्रावासों में भी विद्यार्थियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए एंटी रैगिंग स्मड को हॉस्टलों की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी. स्क्वॉड नियमित निरीक्षण करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे संस्थान प्रशासन के माध्यम से विश्वविद्यालय तक पहुंचाया जाएगा. निर्देशों के तहत प्रत्येक माह एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक आयोजित करना अनिवार्य होगा.

बैठक में विद्यार्थियों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं और सुझाव लिए जाएंगे. बैठक की कार्यवाही एवं रिपोर्ट भी विश्वविद्यालय को भेजनी होगी. साथ ही सीनियर और जूनियर विद्यार्थियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार के विवाद, तनाव या रैगिंग की आशंका की जानकारी समय रहते साझा करने के निर्देश दिए गए हैं. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी संस्थान में रैगिंग की घटना सामने आती है तो संबंधित प्रबंधन को तत्काल स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके अलावा घटना की विस्तृत रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

गंभीरता से करना होगा कार्य
छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉ. एल.के. त्रिपाठी ने बताया कि रैगिंग मुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थानों को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों के नाम, पद और संपर्क विवरण संस्थान के नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी तत्काल संपर्क कर सकें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध यूजीसी एवं विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

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