विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 13 मामलों का हुआ निराकरण, 21.52 लाख रुपये का अवार्ड पारित

बालाघाट, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शनिवार 18 जुलाई को जिले के न्यायालयों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान आपसी सहमति से 13 प्रकरणों का निराकरण कर कुल 21 लाख 52 हजार 963 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय बालाघाट सहित जिले की सभी तहसील न्यायालयों में विशेष लोक अदालत के लिए अलग-अलग खंडपीठों का गठन किया गया। लोक अदालत में पक्षकारों ने आपसी सहमति से राजीनामा कर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा कराया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश श्री सतीश शर्मा ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों के बीच आपसी सद्भाव बना रहता है तथा समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

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