एमपी स्टेट बार की नामांकन राशि वापस नहीं की जाएगी

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल चुनाव में बार काउंसिल आफ इंडिया के आदेश अनुरूप प्रत्येक प्रत्याशी के लिए नामांकन शुल्क एक लाख पच्चीस हजार रुपये व दिव्यांग प्रत्याशियों के लिये नामांकन शुल्क पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया है। उक्त राशि किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी। यह जानकारी चुनाव अधिकारी जस्टिस एसके पालो ने दी।

उन्होंने बताया कि 25 सदस्यों वाली इस संस्था में 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए निर्धारित है, जिसमें से 20 प्रतिशत अर्थात पांच सदस्य महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे व दो महिला सदस्य सह-नामांकन के माध्यम से नामित किए जाएंगे। शेष 18 सदस्यों का निर्वाचन नियमानुसार वरीयतामत प्रणाली द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को प्रत्याशियों के लिए एक से 23 तक क्रम संख्या अपनी वरीयता के अनुसार अंकित करनी होगी। अधिवक्ता मतदाताओं से यह भी आग्रह किया गया है कि वे एक से अधिक प्रत्याशियों को एक ही क्रम संख्या न दें, अन्यथा उनका मत निरस्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी प्रत्याशी को एक से अधिक वरीयता दी जाती है तो भी वह मत निरस्त माना जाएगा। सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपना परिचय पत्र मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद या संबंधित जिला-तहसील अधिवक्ता संघ से प्राप्त कर लें व मतदान तिथि 12 मई को अपने परिचय पत्र के साथ मतदान केंद्र पर उपस्थित रहें अन्यथा मतदान के समय उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

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