ग्वालियर: ग्वालियर जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ पाए जाने एवं पुन: अपराध करने और बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने के आरोप में बनाए गए 16 प्रकरणों में सुनवाई उपरांत अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल बनवारिया द्वारा आदेश पारित कर 7 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही दो फर्मों का खाद्य पंजीयन रद्द करने के आदेश भी पारित किए हैं।
खाद्य सुरक्षा को लेकर नियमित अभियान चलाकर बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों एवं अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर जिले में भ्रमण कर अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों की सेम्पलिंग करने के साथ ही बिना पंजीयन के खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि जिन प्रकरणों में अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई है, उनमें संबंधित से राशि वसूलने की कार्रवाई भी सख्ती के साथ की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों का विक्रय किसी भी स्थिति में जिले में नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।
