ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला, विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में 4 साल की समय सीमा तय

ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के लिए वीजा नियमों को काफी सख्त कर दिया है। नई नीति के तहत अब छात्र अधिकतम 4 साल तक ही अमेरिका में रह सकेंगे। वीजा बढ़ाने के लिए कड़ी जांच होगी।

अमेरिका की सरकार ने विदेशी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को एक नया अंतिम नियम जारी किया है जिससे पुरानी व्यवस्था खत्म होगी। दशकों पुरानी व्यवस्था के तहत विदेशी छात्र बिना किसी तय अंतिम तारीख के अमेरिका में रह सकते थे। लेकिन अब उनकी एंट्री सिर्फ एक तय समय सीमा के लिए ही होगी और उन्हें नए नियमों का पालन करना होगा।

इस नए फैसले का सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया से अमेरिका जाने वाले लाखों विदेशी छात्रों पर पड़ेगा। वीजा बढ़ाने के लिए अब छात्रों को केंद्र सरकार की एक अनिवार्य और बहुत ही कड़ी जांच से गुजरना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बताया कि गैर-आप्रवासी वीजा की कई विशेष श्रेणियों के लिए नए नियम लागू होंगे। इस नियम से इमिग्रेशन सिस्टम में भारी सुधार लाने और वीजा के गलत इस्तेमाल को पूरी तरह रोकने की कोशिश है।

चार साल की समय सीमा
डीएचएस के अनुसार एफ, जे और आई श्रेणियों के लिए लागू ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। विदेशी छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स को अब उनके स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार ही अमेरिका में रहने की अनुमति मिलेगी। यह अवधि अब अधिकतम चार साल तक की ही होगी जिससे ज्यादा समय तक कोई भी छात्र वहां नहीं रुक पाएगा। यह नीति ट्रंप प्रशासन की उस व्यापक कोशिश का अहम हिस्सा है जिसमें इमिग्रेशन नियमों को सख्त किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और जांच
डीएचएस सचिव मार्कवेन मुलिन ने कहा कि आधी सदी से चली आ रही पुरानी व्यवस्था ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस पुरानी व्यवस्था की वजह से ही देश में इमिग्रेशन धोखाधड़ी के लिए बहुत सारे रास्ते खुले थे। कई विदेशी छात्र अमेरिका में बिना तय समय सीमा के रहते थे और बार-बार नए कोर्स में दाखिला लेकर बने रहते थे। अब समय सीमा तय होने से सरकार सुनिश्चित करेगी कि लोगों की जांच हो और वे अपनी पढ़ाई के बाद लौट जाएं।

वीजा बढ़ाने की नई प्रक्रिया
1978 से विदेशी छात्रों को अमेरिका में रहने के लिए कोई तय अवधि नहीं दी जाती थी जिससे वे लंबे समय तक रुकते थे। नए नियम के बाद वीजा बढ़ाने का अधिकार अब शैक्षणिक संस्थानों की जगह सीधे संघीय सरकार के पास चला जाएगा। अगर किसी छात्र को कार्यक्रम पूरा करने के लिए ज्यादा समय चाहिए तो उसे यूएससीआईएस के पास आवेदन करना होगा। इस नई प्रक्रिया में बायोमेट्रिक जांच, सख्त बैकग्राउंड चेक और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की पूरी जांच शामिल होगी।

नियम लागू होने की शर्तें
इस नियम के तहत एफ-1 छात्रों के लिए कॉलेज या स्टेटस बदलने के बाद अमेरिका छोड़ने की छूट घटा दी गई है। यह छूट की अवधि पहले 60 दिन थी जिसे अब घटाकर मात्र 30 दिन कर दिया गया है जिससे नियम सख्त हो गए हैं। डीएचएस ने बताया कि यह अंतिम नियम फेडरल रजिस्टर में जल्द प्रकाशित होगा और 60 दिन बाद पूरी तरह लागू होगा। जो विदेशी छात्र पहले से वहां रह रहे हैं उनका प्रवास भी नियम लागू होने की तारीख से चार साल तक सीमित होगा।

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