गांजा तस्कर को दो साल की सजा

जबलपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश प्रवेन्द्र सिंह ने गांजा तस्करी के आरोप में जबलपुर निवासी सचिन सोनी को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार तीन मार्च 2025 को संजीवनी नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से करीब साढ़े पांच किलो गांजा बरामद किया था। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से एजीपी अरविंद जैन ने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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