फावड़े से हमला करने वालो को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

छिंदवाड़ा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत हुद्दार ने फावड़े से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी दुर्गेश उईके पिता अतर लाल निवासी बोरिया को दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी शिवपाल उईके पिता कृष्णपाल उईके निवासी ग्राम बोरिया ने थाना कुंडीपुरा में 07 मार्च 2024 को शिकायत दर्ज कराया था कि वह अपने मौसी के लड़के रोहित उईके निवासी सोनाखार के साथ बाइक से अपनी मामी के घर ग्राम बोरिया गया था। रात्रि लगभग 9 बजे वापस लौटते समय वे आसाराम रंगारे की किराना दुकान के सामने पहुंचा था जहां आरोपी दुर्गेश उईके एवं शंकर सरेयाम सहित अन्य लोग सड़क किनारे खड़े थे। बाइक रूकने पर आरोपियों द्वारा रोहित से विवाद करते हुए अश्लील गालियां दी जाने लगीं। विरोध करने पर आरोपी दुर्गेश उईके ने पास में रखे फावड़े से रोहित के चेहरे पर वार कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं तथा खून निकलने लगा। वहीं सह-अभियुक्त शंकर सरेआम ने भी रोहित के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की। बीच-बचाव करने आए शिवपाल उईके को भी चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। थ इस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की विवेचना पूर्ण होने पर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिया। उक्त मामले के विचारण के बाद न्यायालय ने अभियुक्त दुर्गेश उईके को दोषी सिद्ध पाते हुए उसे 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया। सह-अभियुक्त शंकर सरेआम को पूर्व में ही इसी प्रकरण में दंडित किया जा चुका था। अभियुक्त दुर्गेश उईके फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के पश्चात उसके विरुद्ध पृथक विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई।

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