सी फार्म जमा नहीं करने पर होटल मैनेजर पर हुई एफआईआर, रशियन गर्ल होटल में रूकी थी, एजेंट ने बार में डांस के लिये छोडा था

ग्वालियर: एक रशियन युवती को होटल में ठहराने और उसकी जानकारी सी-फार्म में भरकर संबंधित थाने में न देने पर होटल प्रबंधन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में होटल साक्षी इन के मैनेजर और एक कर्मचारी के खिलाफ फॉरनर एक्ट 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर सिरोल थाने में तलब किया है।रशियन युवती लुलिया क्रुगलिक होटल साक्षी इन में रुकी थीं।

लुलिया को दिल्ली से एक एजेंट ग्वालियर लाया था, जिसने उसे होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी का ऑफर दिया था। लेकिन बाद में एजेंट ने उसे सिरोल क्षेत्र के एक बार में डांस करने के लिए कहा। जब लुलिया ने डांस करने से इनकार किया, तो एजेंट ने उसका पासपोर्ट छीन लिया। लुलिया किसी तरह एक राहगीर की मदद से विश्वविद्यालय थाने पहुंची, जहां पुलिस ने हस्तक्षेप कर एजेंट को बुलाया और पासपोर्ट वापस दिलवाया।

इसके बाद पुलिस ने जांच में पाया कि होटल प्रबंधन ने विदेशी मेहमान की जानकारी C-फार्म के माध्यम से थाने में दर्ज नहीं कराई थी। सिरोल थाना प्रभारी आलोक सिंह भदौरिया ने बताया कि होटल मैनेजर योगेश पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता और कर्मचारी कुनाल पुत्र रामस्वरूप ने विदेशी मेहमान की जानकारी थाने में नहीं दी, जो नियमों का उल्लंघन है। जांच के बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।कानून के मुताबिक होटल में ठहरने वाले किसी भी विदेशी नागरिक की जानकारी सी-फार्म के माध्यम से स्थानीय पुलिस को देनी होती है। यह प्रक्रिया विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और निगरानी के लिये आवश्यक है।
डांसर और एजेंट के बीच विवाद
घटना के दौरान रशियन युवती को बार में डांस करने के लिये मजबूर करने और पासपोर्ट छीनने के विवाद ने मामले को औरे गंभीर बना दिया था। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए युवती को राहत दी और अब होटल प्रबंधन पर कानूनी शिकंजा कसा है।

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