पी.डी मिनिरल वाटर प्लांट की लोन की किस्ते बराबर न जाने के कारण बैंक द्वारा नोटिस जारी की गई एवं पेपर विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशन काया गया कि उक्त बंधक प्रापर्टी आराजी नं-1004/3 का अंश रकवा 5000 वर्गफिट नीलाम करके बैंक किस्ते अदा की जायेगी एवं उक्त प्रापर्टी बैंक द्वारा वैल्यूशन के आधार पर जिसकी कीमत 19,0000 लाख रू रखी गई. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि आराजी की नीलामी के द्वारा अमरजीत बहादुर सिंह निवासी अमहा रीवा को 19 लाख 10 हजार में जमीन की गई. जिसकी जानकारी सर्किल आफीसर जबलपुर संजय कुमार शर्मा द्वारा सेल लेटर के माध्यम से दी गई.
लेकिन संजय शर्मा और अमरजीत बहादुर सिंह ने फर्जी तरीके से पांच हजार वर्गफिट के बजाय पूर्ण रकवे 1004/3 रकवा 0.405 हेक्टेयर की रजिस्ट्री कराई गई. सर्किल आफीसर संजय शर्मा खुद रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्ट्री कराई. शिकायतकर्ता भीषम कुशवाहा ने बताया कि अब अमरजीत सिंह द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार संजय शर्मा और अमरजीत होगे.