
भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईड़ी) ने पूर्व आईएएस अधिकारी स्वर्गीय अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की भोपाल जोनल ऑफिस ने मंगलवार को लगभग 22.46 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अटैच करने का आदेश जारी किया. इसमें ग्राम सेमरी बज्याफत स्थित क्रिकेट अकादमी, उससे जुड़े होटल-रिसॉर्ट और संबंधित जमीन शामिल हैं.
यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत की गई. जांच की शुरुआत लोकायुक्त द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई. एफआईआर में अरविंद जोशी और टीनू जोशी पर आय से अधिक करीब 41.87 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति रखने का आरोप है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बेनामी कंपनियों, फर्जी समझौतों और कई स्तरों के लेनदेन के जरिए अवैध संपत्तियों की वास्तविक मालिकाना जानकारी छिपाने की कोशिश की. ईडी के अनुसार, फेथ क्रिकेट क्लब के संचालन में अरविंद जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और क्रिकेट अकादमी के निर्माण में लगाया गया धन उनकी कथित अवैध कमाई से जुड़ा था. इससे पहले भी ईडी इस मामले में करीब 13.60 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है.
