
सीधी। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा 01 जुलाई 2026 से सीधी जिले की समस्त यात्री बसों का संचालन नवीन बस स्टैंड से किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस तिथि से पुराने बस स्टैंड से संचालित होने वाली सभी यात्री बसें केवल नवीन बस स्टैंड से ही संचालित होंगी। यह निर्णय शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने, मुख्य मार्गों पर लगने वाले यातायात जाम को कम करने, यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा नवीन बस स्टैंड का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। जिला प्रशासन ने समस्त बस संचालकों, वाहन स्वामियों एवं चालकों को निर्देशित किया है कि वे 01 जुलाई 2026 से अपनी सभी बसों का संचालन केवल नवीन बस स्टैंड से करें। पुराने बस स्टैंड अथवा किसी अन्य अनधिकृत स्थान से बसों का संचालन या सवारी बैठाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों के माध्यम से इस व्यवस्था का नियमित निरीक्षण किया जाएगा तथा प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। निर्धारित आदेशों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों एवं वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत चालानी एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों एवं यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा के लिए केवल नवीन बस स्टैंड का ही उपयोग करें तथा सुरक्षित, सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।
