महिला का कत्‍ल करने वाले तीन को आजीवन कारावास, अदालत ने लगाया अर्थदंड़

भोपाल। जिला अदालत ने शनिवार को योजना बनाकर महिला का कत्‍ल करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपियों पर अदालत ने दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड़ भी लगाया है.

प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीप्ति पटेल द्वारा पैरवी की गई. दीप्ति पटेल ने बताया कि न्‍यायालय ज्‍योति राजपूत सप्‍तम अपर सत्र न्‍यायाधीश के द्वारा चाकू मार कर महिला की हत्‍या करने वाले आरोपीगण को आदित्‍य उर्फ आदी साहू, धीरेन्‍द्र, सरफराज को आजीवन कारावास और 10,000-10,000 रू अर्थदण्‍ड लगाया गया.

घटना 19 अप्रैल 2023 की है, जब फरियादी(सास) नर्मदी बाई द्वारा पुलिस थाना टीलाजमालपुरा में सूचना दी गई. नर्मदा बाई ने पुलिस को बताया कि उनकी बहु दिनांक 19 अप्रैल 2023 को घर वापिस नहीं लौटी. फरियादी को उसकी बहु के मकान मालिक द्वारा सूचना दी गई कि उनकी काम पर जाने के बाद अभी तक घर नहीं लौटी. सूचना के आधार पर पुलिस थाना टीला जमालपुरा में गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई गई. 23 अप्रैल को फरियादी सुरजीत ठाकुर द्वारा थाना बिलखिरिया में सूचना दी गई कि जब वह अपने खेत पर दोपहर के समय थे. इस दौरान खेत में बने टपरे के अंदर करीब 30 से 35 वर्ष की अज्ञात महिला मृत पड़ी थी, जो नीली जींस गुलाबी, टी-शर्ट पहनी हुई थी और उसके शरीर से काफी दुर्गंध आ रही थी. सूचना पर थाना बिलखिरिया में मर्ग कायम कर जॉच में लिया गया. जॉच के दौरान मृतिका के शव की पहचान मृतिका के पति एवं सास द्वारा की गई. जॉच मे मृतिका के मोबाईल नंबर की सीडीआर निकालकर जॉच की गई. जॉच मे पाया गया कि एक मोबाईल नंबर से मृतिका के मोबाईल पर 13 बार काल कर बातचीत हुई. संबंधित सिम नंबर को लेकर ज्ञात हुआ है कि वह मोबाइल सरफराज के नाम पर है. 19 अप्रैल के बाद से बंद पाया गया और पुलिस की जांच में मृतिका के मोबाईल पर आये अन्‍य कॉल नंबर पर कॉल कर जानकारी ली गई. पीएसटीन डाटा में आरोपी सरफराज, धीरेन्‍द्र एवं मृतिका तीन के मोबाईल नंबर घटना दिनांक को कन्‍हासैया होना पाया गया. पुलिस द्वारा सरफारज से पुछताछ करने पर बताया गया है कि उसके दोस्‍त आदित्‍य ने एक महिला से पैसे उधार लिये गये थे, महिला द्वारा अपने पैसे वापस मॉगने से आदित्‍य परेशान होकर मरने के लिये बोलने लगा. तब आरोपीगणों ने महिला को जान से मारने की योजना बनाई. इसी योजना के तहत उनके द्वारा 18 अप्रैल को एक व्‍यक्ति से मोबाईल छीने कर उसकी सिम का उपयोग कर मृतिका को फोन कर आदित्‍य ने उधार लिये गये पैसो को लौटाने का कहकर मिलने के लिये बोला. महिला द्वारा उनको को नर्मदा अस्‍पताल के बाहर से शाम को मिलने के लिये बताया गया. मिलने के लिये आरोपीगण आटो लेकर पुहंचे और महिला को आटो में बिठाकर कन्‍हासैया खण्‍डर मे ले जाकर वहॉ मौका पाकर आरोपीगण ने चाकू से मारकर हत्‍या कर दी. घटना के आधार पर पुलिस थाना बिलखिरिया ने केस दर्ज कर कार्रवाई की. कोर्ट में अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍य, तर्क, न्‍यायदृष्‍टांत एवं दस्‍तावेजों से सहमत होकर आरोपीगण को आदित्‍य उर्फ आदी साहू, धीरेन्‍द्र, सरफराज को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई.

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