मोहनी हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद

छतरपुर:बहुचर्चित मोहनी हत्याकांड में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी गोवर्धन पटेल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार 10 अक्टूबर 2024 को ग्राम देवकुलिया निवासी आरोपी गोवर्धन पटेल ने 8 वर्षीय मोहनी को पकड़कर पानी से भरे कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद उसने कुएं की मुंडेर से ईंट निकालकर बालिका पर फेंकी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मामले की रिपोर्ट थाना राजनगर में दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की मानसिक स्थिति और आवेश में घटना होने का तर्क दिया, जबकि अभियोजन पक्ष ने कठोर दंड की मांग की।न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) एवं 115(2) के तहत दोषी पाया। अदालत ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा अन्य धारा में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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