पॉश कॉलोनी के 3 मंजिला भवन में चल रही थी अवैध शराब फैक्ट्री

इंदौर:आबकारी विभाग ने शहर की पॉश कॉलोनी तुलसीनगर में चल रही अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 144 बल्क लीटर देशी शराब, हजारों फर्जी लेबल होलोग्राम, स्पि्रट, पैकेजिंग सामग्री और शराब बनाने में उपयोग होने वाली मशीनें जब्त कर फैक्ट्री सील कर दी. मामले में मुख्य आरोपी विनोद को गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक जांच में अंतरराज्यीय शराब तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं.

सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी ने बताया कि कलेक्टर के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. विश्वसनीय सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने करीब तीन दिन तक सिविल ड्रेस में गोपनीय निगरानी और रेकी की. पुष्टि होने के बाद तुलसीनगर स्थित तीन मंजिला भवन पर दबिश दी गई, जहां अवैध रूप से शराब निर्माण और पैकेजिंग का काम संचालित पाया गया.

फैक्ट्री पर छापे में यह सामग्री की जब्त
कार्रवाई के दौरान 16 पेटी (144 बल्क लीटर) देशी मदिरा, भारी मात्रा में स्पि्रट, कैरेमल, पैकेजिंग सामग्री, विभिन्न ब्रांडों के हजारों डुप्लीकेट लेबल और होलोग्राम, बाटल कैप, कागजी कार्टून, दो बड़ी ब्लेंडर मशीनें तथा अन्य उपकरण जब्त किए गए. जांच में मध्यप्रदेश के कई जिलों के साथ राजस्थान में बिकने वाले विभिन्न ब्रांडों के लेबल और पैकेजिंग सामग्री भी मिली है.

संगठित अंतरराज्यीय शराब तस्करी नेटवर्क की आशंका
अभिषेक तिवारी ने बताया कि बरामद सामग्री से संगठित अंतरराज्यीय शराब तस्करी एवं अवैध निर्माण नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका है. पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही जब्त शराब और अन्य सामग्री की वैज्ञानिक जांच कराई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शराब नकली या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं थी. अंग्रेजी शराब की पैकेजिंग सामग्री मिलने के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया है. मुख्य आरोपी विनोद के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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