पत्नी की हत्या कर सर्पदंश का रूप देने वाले पति को उम्रकैद

इंदौर. पत्नी की हत्या कर मामले को सर्पदंश से हुई मौत साबित करने का प्रयास करने वाले आरोपी पति को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, अदालत ने मामले में अर्थदंड भी लगाया है.

अपर सत्र न्यायाधीश हेमंतकुमार रघुवंशी की अदालत ने संचार नगर एक्सटेंशन निवासी अमितेष उर्फ शालू पटेरिया उम्र 43 साल को पत्नी शिवानी की हत्या का दोषी पाया. अभियोजन के अनुसार 1 दिसंबर 2019 को आरोपी ने घर में सो रही पत्नी का तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उसने शव को कोबरा सांप से कटवाकर मौत को सर्पदंश का मामला बताने का प्रयास किया.

जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि महिला की मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी. पुलिस विवेचना में यह भी सामने आया कि आरोपी ने वारदात को दुर्घटना दर्शाने के लिए पहले से कोबरा सांप की व्यवस्था की थी. जांच के आधार पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. मामले में आरोपी के पिता ओमप्रकाश और बहन रिचा को भी सहआरोपी बनाया था, लेकिन सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया. शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर चौधरी ने की.

Next Post

‘वेलकम टू द जंगल’ का नया गीत ‘ओ मेरे बलम’ रिलीज

Thu Jun 25 , 2026
मुंबई, 25 जून (वार्ता) आगामी कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का नया गीत ‘ओ मेरे बलम’ रिलीज हो गया है। फिल्म के ट्रेलर में सुनाई दी इसकी मधुर धुन को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद निर्माता इसे लेकर आए हैं। निर्माताओं के अनुसार, ‘ओ मेरे बलम’ […]

You May Like