
जबलपुर। हाईकोर्ट ने भूमि विवाद से जुड़े मामले में राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत याचिका में बैतूल निवासी मूलचंद ने निचली अदालतों के उन आदेशों को चुनौती दी है, जो एक ही खसरा नंबर की भूमि से संबंधित बताए गए हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि संबंधित भूमि को लेकर वर्ष 2018 की एक रिट याचिका में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। साथ ही वर्ष 2019 में दायर द्वितीय अपील भी लंबित है, जिसमें निचली अदालतों का रिकॉर्ड तलब किया जा चुका है। इसके बावजूद अधिकारियों ने विवादित आदेश पारित कर दिए। राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों के बाद न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही अंतरिम राहत देते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक अधिकारी चुनौती दिए गए आदेशों के क्रियान्वयन पर जोर नहीं देंगे। न्यायालय ने मामले को पूर्व से लंबित रिट याचिका के साथ सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
