बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित करने और भरण-पोषण न करने वाले दो कलयुगी बेटों को जेल

मुलताई। थाना क्षेत्र के ग्राम भिलाई में माता पिता के पालन पोषण ना करते हुए उनके साथ मारपीट करने वाले पुत्रों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा 3-3 माह के कारावास एवं एक एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाली वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मालिनी देशराज एवं सहयोगी शुभांगी मंगल ने बताया

बीते 5 दिसंबर 2020 को

फरियादिया ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उसके बड़े बेटे गजानंद ने और अमरलाल ने भिलाई स्थित 12 एकड़ भूमि कब्जा कर लिया है और हम माँ बाप को अलग कर दिया है ,हमारा भरण पोषण भी दोनो नही कर रहे है । हम वृध्द राशन पानी अनाज, दवा के लिये खर्चा मांगते है तो लड़ झगड़ कर मारते पीटते है घर से बाहर कर देते है सबसे छोटा बेटा मजदूरी कर जैसे तैसे खाने की व्यवस्था कर पाता है मजदूरी नहीं मिलने पर हम बुढा बुढिया को भूखे पेट रहना पडता है हम बहुत लाचार हो गये हम दोनो से ठीक से चल पाना भी असंभव हो गया है आसपास के लोगो से मांग कर खाने पर अमरलाल हमे गंदी गंदी गालिया मारपीट पीटता एवं गला दबाकर मार डालने की धमकी देता है डर छिपकर जैसे तैसे रिपोर्ट के लिये अपनी बेटी फूलवंती के साथ थाने आई हूं।उक्त प्रकरण में विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी गजानंद पिता अर्जुन बड़नगरे एवं अमर लाल पिता अर्जुन बडनगरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 323सहपठित धारा 34 में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 3-3 माह के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 1000-1000 रुपए जुर्माने से तथा वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम की धारा 24 में भी दोषी पाते हुए दोनों को 1-1 माह का सश्रम कारावास एक एक रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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