
जबलपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 20 और 21 जून के प्रस्तावित जबलपुर प्रवास के दौरान सुरक्षा को देखते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत आदेश जारी कर डुमना विमानतल, गेरिसन ग्राउंड, सर्किट हाउस क्रमांक-एक, एमईएस रेस्ट हाउस, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एवं आवागमन मार्ग के पंद्रह किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह से ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), गुब्बारे, पतंग आदि को उड़ाने को प्रतिबंधित कर दिया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
