मेट्रो अंडर ग्राउंड खुदाई मामले में कलेक्टर के समक्ष सुनवाई, आदेश सुरक्षित

इंदौर: मेट्रो अंडर ग्राउंड लाइन को लेकर आज कलेक्टर ने समक्ष में सुनवाई की. सुनवाई में आपातिकर्ता ने तीन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज करवाई. वहीं मेट्रो की तरफ से पुरातत्व विभाग की अनुमति देने की बात कही गई है.आज मेट्रो अंडर ग्राउंड लाइन डालने को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कोर्ट के आदेश पर सुनवाई की. कलेक्टर को कोर्ट ने आदेश दिए थे कि तीन दिन में दोनों पक्षों की सुनवाई करें. कलेक्टर के सामने सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने इस बात पर आपत्ति ली कि दूसरे वाला पक्ष यह कैसे कह रहा है कि यह सुनवाई योग्य नहीं है.

यह तो कोर्ट की अवमानना होगी. इसके बाद कोडवानी ने कहा कि मेरे तीन बिंदु है, जिसमें अंडर ग्राउंड लाइन का प्रस्ताव ठहराव किसका? दूसरा इन्वायरमेंट इंपैक्ट कमेटी की अनुमति और तीसरी पुरातत्व विभाग की अनुमति. कोडवानी ने कलेक्टर को बताया कि पुरातत्व विभाग ने लिखा है कि पुरातत्व गाइड लाइन का पालन करने पर अनुमति दी जा सकती है. मैंने पहले भी रिपोर्ट दो दिन पहले रखने की भी मांग की थी, लेकिन आज फिर ऐन वक्त पर जवाब पेश किया है. इससे जाहिर होता है कि तारीख पर तारीख लगाने की योजना है. इसके बाद कलेक्टर ने दोनों पक्षों के जवाब लेकर आदेश सुरक्षित रख लिया है. आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बात आदेश जारी होगा.

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