
सीधी । नगर पालिका परिषद सीधी क्षेत्र अंतर्गत मापदण्डों के विरुद्ध बन रहे भवनों की जांच नही होती। लिहाजा शहर में बिना अनुमति के भवन बन रहे हैं।
गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र में मकान निर्माण के पूर्व आवश्यक अनुमति लेने की जरूरत अधिकांश लोग नहीं समझते। बिना अनुमति के बन रहे भवनों की जानकारी वार्ड प्रभारी को देनी आवश्यक होती है।
बिना अनुमति के बने भवनों की तैयार होनी चाहिए सूची
नगर पालिका क्षेत्र में बिना अनुमति के बने भवनों की सूची वार्डवार तैयार होनी चाहिये और संबंधित भवन स्वामियों को कार्यवाई के लिये नोटिस जारी होनी चाहिए। साथ ही बिना अनुमति के बने भवनों पर भारी भरकम जुर्माना कार्यवाई भी सुनिश्चित करने की जरूरत है।
वार्ड प्रभारियों की सह पर बन रहे अवैध भवन!
शहरी क्षेत्र में 24 वार्ड हैं। सभी वार्डों के लिये अलग-अलग वार्ड प्रभारी नगर पालिका की ओर से नियुक्त किये गये हैं। वार्ड प्रभारी अपने क्षेत्र में सम्पत्ति कर की वसूली के लिये रोजाना निकलते हैं। बिना अनुमति के बन रहे भवनों की जानकारी उन्हें सबसे पहले होती है। किंतु मामला दबा दिया जाता है।
नपा को कार्यवाही का ये है अधिकार
बिना अनुमति भवन निर्माण पर नगरपालिका को नगर पालिका अधिनियम और म.प्र. भूमि विकास नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नपा निर्माण सामग्री की जब्ती से लेकर भवन को सील करने या तोडऩे बुल्डोजर चलाने तक की कार्रवाई कर सकती है।
इनका कहना है
नगर पालिका परिषद सीधी क्षेत्रांतर्गत भवनों के सर्वे करने की जिम्मेदारी वार्ड प्रभारियों की है। जिन्हें निर्देशित भी किया गया है कि अपने-अपने वार्ड में निर्मित होने वाले भवनों के अनुमति की जानकारी लेकर बिना अनुमति के बने और बन रहे भवनों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाये। जिससे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
ललोहर प्रसाद साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक नपा सीधी
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