ओंकारेश्वर – ( नि प्र ) नया कानून लागू होते ही एसडीएम ने फरमान जारी किया तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर की होटल धर्मशाला सराय एवं अतिथि गृह में रुकने वालों की जानकारी अब प्रतिदिन थाना मांधाता एवं नायब तहसीलदार मांधाता को देनी होगी जिनके द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है तो उनके विरुद्ध नवीन एक्ट भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी
इस प्रकार आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया है नवीन आदेश में थाना प्रभारी एवं नायब तहसीलदार को नियुक्त किया गया है
पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है पत्र क्रमांक 654
दिनांक 1 जुलाई 2024 को जारी पत्र में कहा है की सराय अधिनियम के तहत प्रतिदिन होटल धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी दी जाना आवश्यक है पत्र में सराय अधिनियम 186 7 की धारा (8 ) के तहत चोरी एवं अवैध धंधो पर अंकुश लगाए जाने के पालन में जारी किए गए हैं जो
ओंकारेश्वर कोठी बिलोरा बुजुर्ग मोरटक्का थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी होटल लॉज धर्मशाला संचालित है प्रतिदिनयात्रियों की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है जिसके लिए थाना प्रभारी एवं नाय ब तहसीलदार को नियुक्त किया गया है जिन्हें प्रतिदिन तीर्थ यात्रियों की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है
थाना प्रभारी अनूप सिंधिया ने कहा नवीन आदेश प्राप्त हुआ है सभी होटल धर्मशाला लाज सराय को सूचित कर जानकारी देना सुनिश्चित कियाजाएगा