चारधाम यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही पर रोक

टिहरी, 03 जून (वार्ता) उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर संचालित होने वाले यात्री एवं मालवाहक वाहनों के संचालन की समय-सीमा निर्धारित की गयी है। गढ़वाल मंडल आयुक्त के निर्देशानुसार अब चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहन केवल सुबह चार बजे से रात 10 बजे तक ही संचालित किये जा सकेंगे।

आयुक्त ने जारी सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों को निर्धारित समय का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

टिहरी जिला प्रशासन ने बुधवार को चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से भी सहयोग की अपील की। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वह वाहन चालकों को रात्रिकालीन अथवा निर्धारित समय के विपरीत वाहन संचालन के लिए बाध्य न करें। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से लागू की गई है।

चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर गंभीर है। ऐसे में यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों से नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। जनहित एवं यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 

 

 

 

 

 

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