​करोड़ों डकार कर नहीं दिया पजेशन: रेरा कोर्ट के आदेश पर दुकानों की कुर्की

भोपाल। रेरा कोर्ट के आदेश के पालन में रासलाखेड़ी स्थित आरआरबी रीगल प्रोजेक्ट शुभ बिजनेस जोन के खिलाफ जिला राजस्व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को कुर्क कर सील कर दिया. यह कार्रवाई नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वृत्त-गोविंदपुरा के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में की गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोजेक्ट संचालक एवं बिल्डर हर्षवर्धन दीक्षित पर खरीदारों से दुकान एवं व्यावसायिक संपत्तियों के नाम पर करोड़ों रुपये लेने के बावजूद समय पर कब्जा नहीं देने के आरोप हैं. मामले में पीडि़त पक्ष द्वारा रेरा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था. न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में राजस्व प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ग्राउंड फ्लोर की दुकान क्रमांक 3, 4, 5, 16, 17 तथा प्रथम तल की दुकान क्रमांक 43, 44 एवं 45 को कुर्क कर दिया।

दस्तावेजों के अनुसार यह कार्रवाई मध्यप्रदेश संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के प्रकरण क्रमांक एनबीपीएल-25-0118 में पारित आदेश के अनुपालन में की गई। नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा पुलिस उपायुक्त सुरक्षा एवं गुप्तवार्ता, नगर पुलिस भोपाल से पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद राजस्व अमले, पटवारी और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में कुर्की की कार्रवाई संपन्न हुई.

पीडि़त महिला खरीदार ने आरोप लगाया कि उसने दुकान के लिए पूरी राशि का भुगतान कर रजिस्ट्री भी करा ली थी, लेकिन लंबे समय से उसे पजेशन नहीं दिया गया. महिला का कहना है कि बार-बार संपर्क करने के बावजूद बिल्डर द्वारा केवल आश्वासन दिए जाते रहे. अंतत: न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उसे राहत मिली. स्थानीय खरीदारों का आरोप है कि प्रोजेक्ट में कई लोगों से दुकानों और व्यावसायिक इकाइयों के नाम पर करोड़ों राशि वसूली गई, लेकिन निर्धारित समयावधि में निर्माण एवं कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया. इससे अनेक निवेशक आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं.

इनका कहना है

रेरा न्यायालय के आदेशों के पालन में कुर्की की कार्रवाई की गई है. जिससे पीड़ितों को उनका अधिकार मिल सके.

राजेश गौतम, नायब तहसीलदार गोविंदपुरा वृत्त

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