भारत में विदेशियों के लिए आव्रजन नियमों में बड़ा बदलाव, 180 दिनों से अधिक रुकने पर अब पहले करना होगा अनिवार्य पंजीकरण

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने आव्रजन एवं विदेशी नियम 2025 को अधिसूचित करते हुए नियमों को सख्त बना दिया है। नए प्रावधानों के अनुसार, 180 दिनों या उससे कम अवधि के वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अब वीजा की निर्धारित अवधि बढ़ाने के लिए 180 दिन पूरे होने से पहले ही पंजीकरण कराना होगा। यह बदलाव पुराने नियमों के स्थान पर लागू किया गया है, जिसके तहत पहले 180 दिनों के बाद भी 14 दिनों की मोहलत मिलती थी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने, जाली दस्तावेजों का उपयोग करने या अवैध रूप से देश में प्रवेश करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर, निर्धारित अवधि के बाद किए गए किसी भी विलंबित पंजीकरण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नए संशोधनों में मिश्रित नागरिकता वाले माता-पिता की संतानों को राहत दी गई है, जहां एक अभिभावक भारतीय है। हालांकि, यदि बच्चा बाद में विदेशी नागरिकता लेता है, तो 30 दिन में सूचित करना होगा। इसके अलावा, प्रशासनिक निर्णयों से असंतुष्ट व्यक्ति अब 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक अपील दायर कर सकते हैं, जिसका निपटारा 60 दिनों के भीतर किया जाएगा।

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