एसडीएम के निर्देश पर अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि

सीधी। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बाउंड्री बाल खड़ी करने वाले किसान के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि चुरहट तहसील अंतर्गत ग्राम सलैया में आराजी नंबर 68 मध्यप्रदेश शासन की भूमि का प्रकरण दायर किया गया जिसमें भूपेंद्र तिवारी आराजी नंबर 68 के अंश भाग 0.019 हेक्टेयर पर बाड़ी लगाकर एवं 0.010 हेक्टेयर पर रमाकांत मिश्रा द्वारा बाउंड्री बनाकर अतिक्रमण किया गया था।जिस पर प्रकरण क्रमांक 0011/ बी -121/2023-24 आदेश दिनांक 16/2/2024 को बेदखली आदेश पारित किया गया था।अनावेदकों द्वारा उक्त आदेश की अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के न्यायालय में अपील क्रमांक 0304/अपील/2024-25 आदेश दिनांक 17/04/2025 किया गया था। उक्त अपील निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया था।जिसके पालन में आज 30 मई 2026 को शासकीय आराजी 68 से अतिक्रमकों को बेदखल कर मध्य प्रदेश शासन की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बता दें कि आवेदक जितेंद्र तिवारी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके जांच उपरांत एवं अनुविभागीय अधिकारी की न्यायालय में दायर मामले की सुनवाई उपरांत यह आदेश जारी किया गया था। खास बात यह है कि चुरहट एसडीएम विकास कुमार आनंद द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चला कर कार्यवाही की जा रही है। अभी हाल ही में इसी गांव के एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध किया गया था जिसकी शिकायत पर एसडीएम चुरहट विकास कुमार आनंद स्वयं मौके पर पहुंच कर अतिक्रमण हटाते हुए मार्ग बहाल कराया था।

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