सुरक्षा-नियमों के दायरे में रहकर व्यापार करें: एसडीएम

जबलपुर : जनता की सुरक्षा और नियमों के दायरे में रहकर व्यापार करें, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बातें अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह ने टिम्बर मर्चेंट्स एंड सॉ मिल ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक लेते हुए कहीं। इस दौरान उन्होंने बैठक में लकड़ी व्यापार और आरा मिल संचालन से जुड़े सुरक्षा इंतजामों, कानूनी नियमों के पालन और प्रशासनिक तालमेल को लेकर विस्तृत चर्चा की, जिसमें जनसुरक्षा के हित में कई फैसले लिए गए। एसडीएम ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि क्षेत्र के सभी लकड़ी व्यापारियों और आरा मिल संचालकों को अपने वैध लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर, परिवहन से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात नियमित रूप से अपडेट रखने होंगे।

शासन द्वारा तय किए गए कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, क्षेत्र में अवैध कटाई, अवैध परिवहन और लकड़ी के अवैध भंडारण जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए प्रशासन और व्यापारियों के बीच आपसी समन्वय से काम करने पर सहमति बनी है। सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा फोकस फायर सेफ्टी पर रहा। उन्होंने सभी टिम्बर व्यापारियों और आरा मिल संचालकों को अपने परिसरों में आवश्यक अग्निशमन उपकरण और पुख्ता फायर सेफ्टी सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से तुरंत निपटने के लिए लकड़ी भंडारण स्थलों पर वाटर पाइप सिस्टम और पानी की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा, शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे मार्केट और मिलों के बिजली कनेक्शनों की नए सिरे से जांच कराई जाए, जिसके लिए प्रशासन जल्द ही विद्युत विभाग को पत्र जारी करने जा रहा है। बैठक के दौरान व्यापारियों ने भी अपने सुझाव रखे, जिस पर प्रशासन ने सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया।

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