भतीजे के हत्यारे चाचा को आजीवन कारावास

सतना : परिवार के बीच जमीन के हिस्सा-बांट को लेकर चले आ रहे पुराने विवाद के चलते चाचा द्वारा अपने भतीजे की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी. डेढ़ वर्ष पूर्व हुई घटना पर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक रमेश मिश्रा द्वारा की गई.प्रधान सत्र न्यायाधीश सतना के न्यायालय द्वारा आरोपी रामखेलावन सिंह गोंड उम्र 62 वर्ष निवासी जवारिन बरौंधा को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रु के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई.

अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 12 अक्टूबर 2024 की है. सुबह के समय प्रेम सिंह गोंड़ पानी लेने के लिए हैण्डपंप की ओर जा रहे थे. इसी दौरान प्रेम के चाचा रामखेलावन गोंड़ वहां पहुंच गए और गाली गलौच करते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिसके चलते गंभीर तौर पर घायल प्रेम  की उपचार के दौरान अगले दिन मौत हो गई. पुलिस द्वारा आरोपी चाचा रामखेलावन को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं कुछ समय बाद ही न्यायालय के समत्रा अरोप पत्र प्रस्तुत हुआ.
वीसी के जरिए सुनाया फैसला
चूंकि आरोपी रामखेलावन 14 अक्टूबर 2024 से ही न्यायिक अभिरक्षा में है. लिहाजा शुक्रवार को न्यायालय द्वारा वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्णय सुनाया गया. हलांकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का वृद्ध होना और कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड न होना जैसी दलील देकर सहानुभूति की अपील की गई. लेकिन न्यायालय ने माना कि आरोपी हत्या करने के इरादे से ही कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचा था. लिहाजा वह किसी तरह की सहानुभूति का पात्र नहीं है.

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