
ग्वालियर। नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्थलों जैसे स्कूलों, होटलों, क्लबों, सस्थाओं, एजेंसियों, मैरिज गार्डनों आदि पर संचालित तरण तालों को निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप निगम के खेल विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। निगम के नोडल अधिकारी द्वारा गिरवाई स्थित प्रिंस मामा होटल के तरण ताल में हुए हादसे को लेकर तरण ताल के संचालक के विरुद्ध नोटिस जारी किया है तथा तरणताल संचालन के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त संचालित एवं भविष्य में निर्मित होने वाले तरण तालों के निर्माण एवं संचालन के मानदण्डों की पूर्ति कराये जाने हेतु योजना तैयार की जा रही है, इस योजना में नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्थलों जैसे स्कूलों, होटलों, क्लबों, सस्थाओं, एजेंसियों, मैरिज गार्डनों आदि पर संचालित तरण तालों को निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति कराये जाने हेतु नगर निगम, ग्वालियर के खेल विभाग से पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा। जिन तरण तालों के संचालकों द्वारा विनियमन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है ऐसे तरण तालों को संचालक स्वयं निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति ना होने तक बन्द रखें रखने के निर्देश दिए हैं।
