
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट की स्थापना के बाद दूसरी बार न्यायालयीन समय बढ़ाया गया है। हाईकोर्ट में अब पंद्रह मिनट अधिक कार्य होगा। सुबह 10.15 की जगह अब हाईकोर्ट में सुनवाई सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। नया नियम शुक्रवार से ही लागू हो जाएगा। हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) समीर कुलश्रेष्ठ ने मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के निर्देश पर इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में हाईकोर्ट के काम का समय सुबह 10.30 से सायं 4.30 तक था। इस बीच विश्राम की अवधि 1.30 से 2.30 बजे तक थी। तीन जनवरी 2022 को इसमें संशोधन किया गया। संशोधित समय के अनुसार फिलहाल सुबह 10.15 से सायं 4.30 तक न्यायालयीन कार्य हो रहा था। विश्राम की अवधि दोपहर 1.30 से 2.15 तक है। नए आदेश के तहत भोजनावकाश या कोर्ट उठने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
