क्रूज हादसा: न्यायिक जांच के आदेश, सेवानिवृत्त जज संजय द्विवेदी करेंगे अध्यक्षता; जल परिवहन के लिए बनेगी नई SOP

भोपाल। जबलपुर के बरगी बांध में हुई क्रूज दुर्घटना में जनहानि की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य शासन ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।

आयोग दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच करेगा तथा हादसे के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और व्यवस्थागत कमियों का निर्धारण करेगा। इसके साथ ही दुर्घटना के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव एवं राहत कार्यों की पर्याप्तता की भी समीक्षा की जाएगी।

जांच आयोग को राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज सेवाओं और जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आयोग यह भी जांच करेगा कि जलयान इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 तथा एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017 के अनुरूप प्रमाणित हैं या नहीं।

राज्य सरकार ने आयोग को प्रदेश में क्रूज, नौकाओं और जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का दायित्व भी दिया है। इसके अलावा ऐसे सभी स्थानों पर, जहां जल परिवहन और जल क्रीड़ा गतिविधियां संचालित होती हैं, वहां त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने की व्यवस्था पर भी सुझाव मांगे गए हैं।

अधिसूचना के अनुसार आयोग को तीन माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपनी होगी।

 

 

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