जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने कृषि भूमि से सडक़ निकालने के आरोप पर जवाब-तलब किया है। इस संबंध में न्यायालय ने राज्य शासन, राजस्व विभाग, कलेक्टर जबलपुर, खन्ना बिल्डर्स, सतपुड़ा इन्फ्राकाम, पूर्व तहसीलदार विवेक त्रिपाठी सहित 12 अनावेदकों को नोटिस जारी किये हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को नियत की गई है।
याचिकाकर्ता शक्ति नगर निवासी विनोद कुमार चाटे व शांति नगर निवासी अधिवक्ता वंदना श्रोती की ओर से अधिवक्ता पुनीत श्रोती ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जबलपुर के दो बिल्डरों और एक पूर्व तहसीलदार ने खेती की जमीन पर सडक़ बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। खेती की करीब ढाई एकड़ जमीन नयागांव में स्थित है, जिसका अभी तक डायवर्सन नहीं हुआ है।
जमीन के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा किया और वहां पर 15 मीटर चौड़ी सडक़ बना दी गई है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को बार-बार शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
