प्रधानमंत्री व उप राष्ट्रपति का काफिला रोकने वाट्सएप पोस्ट मामले में सुनवाई बढ़ी

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने प्रधानमंत्री व उप राष्ट्रपति का काफिला रोकने वाट्सएप पोस्ट के आरोप पर पुलिस द्वारा 24 घंटे तक लाकअप में बंधक बनाकर रखे जाने को चुनौती संबंधी मामले की सुनवाई एक जुलाई के लिए बढ़ा दी है। याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता ने नगर प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति के काफिले को बाधित करने का वाट्सअप पोस्ट की थी। याचिकाकर्ता की ओर से मैसेज करने से इंकार कर दिया गया था। इस संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश किए गए। पेश किए गए दस्तावेज रिकार्ड में नही आने के सुनवाई बढ़ा दी गई। दरअसल नर्मदा रोड गौरीघाट निवासी अजीत सिंह आनंद की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि गोरखपुर पुलिस ने 20 जून 2022 की सुबह लगभग आठ बजे घर से अभिरक्षा में लिया था। इसके बाद पुलिस कर्मी उसे गोरखपुर थाने ले गए और 21 जून 2022 की सुबह 9.30 बजे तक लाकअप में बंद रखा था। उसे थाने में लाने की एंट्री रोजनामचे में दर्ज नहीं की गई थी परंतु छोडऩे के संबंध में की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की ओर से पेश किए गए जवाब में कहा गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध 25 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

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