सीमा शुल्क दरों में संशोधन के अनुसार निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट की संशोधित अनुसूची अधिसूचित, पहली मई से होगी प्रभावी

नयी दिल्ली , 30 अप्रैल (वार्ता) केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्याेग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) को सीमा शुल्क दरों में हाल के संशोधनों के अनुसार समायोजित करने की नयी अनुसूची अधिसूचित कर दी है, जो पहली मई से होगी प्रभावी।

मंत्रालय की गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस अधिसूचना में में आरओडीटीईपी की दरों की सूची को संशोधित सीमाशुल्क की दर संरचना के साथ तकनीकी रूप से संयोजित करने का प्रावधान है। इस संशोधन में 194 शुल्क दरें शामिल हैं, जिनमें आरओडीटीईपी शेड्यूल में 142 नई 8-अंकों वाली प्रशुल्क सूचियों को जोड़ा, 50 प्रशुल्क लाइनों (सूचियों) को हटाया और दो प्रशुल्क सूचियों के विवरण में संशोधन किया गया है।

विभाग का कहना है कि संशोधित अनुसूची के अधिसूचित होने से 1 मई, 2026 से सीमा शुल्क विभाग की स्वचालित पणाली में आरओडीटीईपी लाभों को सुचारू से क्रियान्वित किया जा सकेगा।

 

Next Post

दस साल,बेमिसाल: यूपीआई बना दुनिया का सबसे बड़ा तत्काल डिजिटल भुगतान मंच

Thu Apr 30 , 2026
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (वार्ता) कहीं से कहीं को तत्काल भुगतान करने की सुविधा मुठ्ठी में पड़े मोबाइल फोन के जरिए आम लोगों तक पहुंचने वाली यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ) नाम की खोज ने बाजार में अपने 10 साल पूरे कर लिये हैं और देखते ही देखते यह ऐप […]

You May Like

मनोरंजन