भाजपा नेता के हमलावरों को जमानत नहीं

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने भाजपा नेता पवन पटेल पर जानलेवा हमला करने वालों आशीष सिंह व सोनू सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। नरसिंहपुर निवासी आशीष व सोनू की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई थी। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाने पर पवन पर जानलेवा हमला किया था। इससे पवन को कई चोटे आई थी। इस मामले में पलोहा बाड़ा थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। दोनों आरोपी 6 अप्रैल से जेल में हैं। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने कुछ देर बहस करने के बाद जमानत अर्जी वापस ले ली। जिसके बाद न्यायालय ने अर्जी निरस्त कर दी।

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श्रम न्यायालय के आदेश में कानून या क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि नहीं: हाईकोर्ट

Sat Apr 25 , 2026
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने नगर निगम जबलपुर की याचिका इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दी कि श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कानून या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। श्रम न्यायालय ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता की उन आपत्तियों को निरस्त कर […]

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