
जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋचा बठेजा की अदालत ने गाली-गलौच व मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी जबलपुर निवासी सलीम अंसारी, हुसैन अंसारी, शब्बीर अंसारी और शकील अहमद व शोएब उर्फ सोनू को दोषी पाया। अदालत ने पांचों आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुना दी। साथ ही जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजीता सिंह बैस ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि गोहलपुर थानांतर्गत दोनों मामलों में आरोपियों ने मोहम्मद तारिक अंसारी और सिराजुद्दीन उर्फ कल्लू के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की थी। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था।
