
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कर्मी को ग्रेच्युटी, सुरक्षा राशि और बीमा राशि प्रदान करें। जस्टिस जेके पिल्लई की एकलपीठ ने 60 दिन के भीतर उक्त मांग संबंधी याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय पारित करने के निर्देश दिए।
जबलपुर निवासी गेंदालाल पटेल की ओर से अधिवक्ता सुघोष भमोरे एवं निशांत मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हुआ है। पांच माह बाद भी याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के उक्त लाभ प्रदान नहीं किए गए। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में बैंक प्रबंधन को 10 फरवरी 2026 को अभ्यावेदन दिया था। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
