होटल लेमन ट्री हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

इंदौर: शहर की होटल लेमन ट्री में वर्ष 2016 में हुई चर्चित हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। ग्वालियर की युवती शिल्पु भदौरिया को ऊपर से धक्का देकर हत्या करने के मामले में ग्वालियर निवासी तीन आरोपियों आशुतोष जोहरे, शैलेंद्र सारस्वत और नीरज डंडोतिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

घटना 7 अगस्त 2016 की है, जब युवती होटल लेमन ट्री में ठहरी हुई थी। इसी दौरान तीनों आरोपियों ने उसे ऊंचाई से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला उस समय काफी सुर्खियों में रहा था और अब फैसले के साथ पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।

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